आप भी जानें धारा 370 के बारें में: राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 खत्म,जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश
देवेंद्र शर्मा... (नई दिल्ली)- राज्यसभा में हंगामे के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान कर दिया गया है. राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे. सिर्फ खंड एक बचा रहेगा.
इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है. वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनेगा. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 का सहारा लेकर तीन परिवारों ने सालों तक जम्मू-कश्मीर को लूटा है.
अमित शाह ने कहा, नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद जी कहते हैं कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को भारत से जोड़ता है यह सही नहीं है. महाराज हरि सिंह ने 27 अक्टूबर को 1947 को भारत के साथ विलय पर दस्तखत किए थे. लेकिन अनुच्छेद 370 को 1954 में लाया गया था. अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने में एक सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए. सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह 2-3 सांसदों का संविधान की कॉपी फाड़ने के फैसले की निंदा करते हैं. हम भारत के संविधान के साथ खड़े हैं.
हम हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे. लेकिन आज बीजेपी ने संविधान की हत्या कर दी है. दूसरी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का समर्थन किया है. बीएसपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 हटाने का पूरा समर्थन करती है. हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े बिल पास हों.
दूसरी ओर पीडीपी के राज्यसभा सांसद नजीर अहमद और एमएम फैयाज ने सरकार के फैसले का संसद परिसर में विरोध किया है. इससे पहले उनको राज्यसभा से बाहर जाने के लिए कहा गया
जम्मू-कश्मीर का क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा डिविजन लद्दाख है. काफी समय से वहां के लोगों की मांग थी कि इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता मिले. वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसे जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.
राष्ट्रपति की ओर से जारी हुआ आदेश—
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की ओर से जारी संवैधानिक आदेश में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की गई. इसकी घोषणा देश के गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में की.गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की. अमित शाह ने कहा कि लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर भी विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश होगा.
आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल थे.इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई. लेकिन कैबिनेट में क्या हुआ, इस बात की जानकारी देने के लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया.
कश्मीर पर जारी उठापटक के बीच बीते कुछ घंटों की सिलसिलेवार कहानी यह है:—
घाटी में मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया, इसके बाद जम्मू में भी मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया.
यह करने से पहले ही राज्य में कम्युनिकेशन के लिए तमाम आला अफसरों, चीफ सेक्रेटरी से लेकर एसएचओ लेवल तक के अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिेये गये । ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर में इनका इस्तेमाल कर सकें.
इसके बाद रात करीब 11 बजे कश्मीर औऱ जम्मू घाटी में धारा 144 लागू करने की घोषणा की गई. यह आदेश सुबह 4 बजे से अमल में लाया जा चुका है.
महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन समेत श्रीनगर में हुई मीटिंग में शामिल तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है . उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जायेगी.
CPM के कश्मीरी नेता और पूर्व एमएलए तारीगामी भी नज़रबंद हैं.
घाटी और जम्मू क्षेत्र के तमाम स्कूल-कॉलेजों को क्रमवार बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है.
देर रात 11 बजे के बाद गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चीफ सेक्रेटरी, तमाम सलाहकारों, डीजीपी और लॉ-एंड-ऑर्डर से संबंधित तमाम आला पुलिस अफसरों से इमरजेंसी मीटिंग की.जम्मू और कश्मीर में लैंडलाइन फोन में भी बाधा आने की घटनाएं हुई हैं.
लाइन ऑफ कंट्रोल पर कम से कम 4 इलाकों में पाकिस्तान द्वारा सीज़फायर उल्लंघन का भारतीय सेना की ओर से जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है.
भारतीय सेना और वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है.
सुबह साढे 9 बजे पीएम आवास पर कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की मीटिंग हो चुकी है.
जानें धारा 370 के बारें में-
- इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती.
- इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है.
- जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (भारत और कश्मीर) होती है.
- भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यन्त सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है.
- जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग है. वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं है.
- इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है. यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते.
- भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती.
- जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है.
- भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं.
- जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी. इसके विपरीत अगर वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी.
- धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी (CAG) जैसे कानून लागू नहीं होते हैं.
- कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है.
- कश्मीरमें पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है.
- धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है.
by-ndtv
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