जयपुर शहर में आये दिन श्वानों के काटने के मामले किसी ना किसी इलाके से सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुये नगर निगम ग्रेटर, जयपुर ने एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्पष्ट किया है कि अब श्वान मालिकों को अपने अपने श्वानों का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
कार्रवाई के दौरान यदि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं पाया गया तो इस स्थित में प्रभावी कार्रवाई की जायेगी। जिसके तहत श्वान को जप्त किया जायेगा और जुर्माना भी वसूला जायेगा।
गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में स्थित समस्त श्वान मालिकों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस (रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण) लेना ही होगा, जो श्वान मालिक श्वान का लाइसेंस नही लेंगे उनके श्वान जप्त करते हुये जुर्माना वसूला जायेगा।
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