मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम-आकेडा, लक्ष्मीनारायणपुरा, दिल्ली एक्सप्रेस हाईवें के पास खसरा नं. 2-10 व 15 से 20 में करीब 440 वर्गगज कृषि भूमि पर जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिना भूरूपातरण कराये रातों-रात व्यावसायिक प्रयोजनार्थ से एक दुसरे से लगते हुए लगातार 08 अवैध विलाजो का ढांचा खडा कर फिनिशिग का कार्य करने पर दिनांक 13.04.2022 को अवधान में आते ही जेडीए एक्ट की धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया आगे अवैध निर्माण नही होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। उक्त अवैध निर्माण को नही हटाने पर व पुर्ण होकर रहवास हो जाने की सम्भावनाओ की दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 30.04.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार आज दिनांक 05.05.2022 को अवैधरूप से बनाये गये उक्त अवैध व्यावसायिक 08 विलाज के प्रवेश द्वारो, सिढियों को जविप्रा की इंजिनियर शाखा से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटो पर ताला सींल चपडी लगाकर पुख्ता सिलिंग कार्यवाही की गई। सम्बन्धित से सिलिंग में जविप्रा के प्रयुक्त संशाधनों के खर्चे की वसूली की जायेगी।
जोन-13 के क्षेत्राधिकार में ग्राम-मोटू का बास में अवस्थित करीब 10 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये ’’गोविन्द विहार’’ के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
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